भिण्ड | संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उभोक्ता सरंक्षण विभाग के संचालक अभिनाश लावनिया के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को माह अप्रैल एवं मई 2020 का अग्रिम खाद्यान्न वितरण माह मार्च 2020 में एक साथ तीनों माहो का वितरण 1 मार्च 2020 से किया जाएगा। भिण्ड जिले के राशन उपभोक्ताओं को माह मार्च, अप्रैल एवं मई का राशन मार्च 2020 में एक साथ देने की व्यवस्था की गई है।
कलेक्टर छोटेसिंह ने बताया कि संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति के निर्देश अनुसार भिण्ड जिले के राशन उपभोक्ताओं को माह मार्च, अप्रैल एवं मई का आवंटन मार्च में ही देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से पात्र परिवारो को 1 मार्च 2020 से राशन का वितरण प्रारंभ कराया जाए। माह मार्च 2020 में पात्र हितग्राहियों को माह मार्च 2020 की सामग्री के साथ-साथ माह अप्रैल एवं माह मई 2020 का खाद्यान्न भी वितरण कराया जाए, परन्तु शक्कर एवं केरोसिन का वितरण उपभोक्ता द्वारा एक मुश्त माहवार प्राप्त किया जा सकेगा। कलेक्टर ने कहा कि पीओएस मशीन पर प्रत्येक माह की पृथक-पृथक पात्रता प्रदर्शित कराई जाएगी। दुकान पर प्रदाय सामग्री का वितरण किया जाए, ताकि परिवारों को बार-बार राशन प्राप्त करने हेतु दुकान पर न आना पडे।
उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई का अग्रिम खाद्यान्न वितरण माह मार्च में किया जा रहा है