मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना


सिवनी | मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के अंतर्गत प्रदेश के 02 लाख किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पम्प स्थापना की योजना स्वीकृत की गई है। सोलर पम्प की स्थापना से कृषकों को ऐसे क्षेत्र जहाँ विद्युत ग्रिड की पहुँच नहीं है, वहाँ भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना किसानों को सिंचाई का स्थायी स्त्रोत प्रदान करने के साथ ही उन्हें आत्म निर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
    इस योजना में कृषकों को पहली बार 7.5 एच.पी. का पम्प भी अनुदान पर दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे उस क्षेत्र के कृषकों को भी सोलर पम्प का लाभ मिल सकेगा, जहाँ बोर की गहराई अधिक है। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत् आवेदन पोर्टल www.cmsolarpump.mp.gov.in  के माध्यम से करना होगा एवं कृषक को पंजीयन के समय 05 हजार रुपये की राशि जमा करना होगा। शेष राशि सर्वे उपरांत कृषक की उपयोगिता व योग्य क्षमता के सोलर पम्प चयन करने पर देय करनी होगी। योजनांतर्गत 01 एच.पी. से लेकर 5 एच.पी. क्षमता के लिए डी.सी. पम्प उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना में 7.5 एच.पी. क्षमता में ए.सी. एवं डी.सी दोनों प्रकार के पम्प प्रावधानित हैं।